राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग ने राज्य के बेरोजगारों को बड़ी राहत देते हुए चयन प्रक्रियाधीन भर्तियों में रिक्तियों की संख्या में 100 प्रतिशत तक की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। पहले यह सीमा अधिकतम 50 प्रतिशत थी। कार्मिक विभाग ने इसके लिए विविध सेवा नियमों में संशोधन किया है। संशोधन के बाद अब विज्ञापित रिक्तियों की संख्या दो गुनी तक बढ़ाई जा सकेगी। इसका सीधा लाभ उन प्रतियोगियों को मिलेगा जो कटऑफ के आसपास चयन से बाहर हो जाते थे और जिनके चयन की संभावना अतिरिक्त रिक्तियों से बढ़ सकती है।
पहले था 50 प्रतिशत वृद्धि का नियम
अभी तक राज्य सरकार के नियमों के अनुसार, किसी भी चयन प्रक्रिया में घोषित रिक्तियों की संख्या में अधिकतम 50 प्रतिशत तक ही विस्तार किया जा सकता था। यानी, यदि किसी भर्ती में 1,000 पद विज्ञापित होते थे, तो उसे अधिकतम 1,500 पदों तक ही बढ़ाया जा सकता था।
कौन सी भर्तियों पर यह लागू होगा
अब यह सीमा बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दी गई है। यानी 1,000 पदों की भर्ती अब 2,000 पदों तक बढ़ाई जा सकेगी बशर्ते विभाग में कई रिक्तियां उपलब्ध हों और सरकार उसे मंजूरी दे दे। यह संशोधन उन भर्तियों पर भी लागू होगा जो अभी प्रक्रियाधीन हैं बशर्ते अंतिम चयन सूची जारी न हुई हो। इससे आयोगों को अधिक लचीलापन मिलेगा और बड़ी संख्या में योग्य अभ्यर्थियों को मौका मिल सकेगा। रोजगार विशेषज्ञों और परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उनका मानना है कि इससे लंबे समय से लंबित रिक्तियों को भरने का रास्ता खुलेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की संभावनाएं बढ़ेंगी। इस संशोधन के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड तथा अन्य भर्ती एजेंसियां अब विज्ञापित पदों की संख्या से दोगुनी संख्या तक चयन कर सकेंगी, जिससे राज्य में रोजगार के अवसरों में तेजी आने की संभावना है।
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