राज्य सरकार ने वर्ष 2026 के लिए सार्वजनिक और ऐच्छिक छुट्टियों का विस्तृत टाइम टेबल जारी कर दिया है। लंबे इंतज़ार के बाद जारी हुई इस अधिसूचना का सरकारी कर्मचारियों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि यह कैलेंडर पूरे वर्ष के अवकाशों का स्पष्ट विवरण देता है। सरकार के अनुसार, वर्ष 2026 में कुल 31 सार्वजनिक छुट्टियाँ और 19 ऐच्छिक छुट्टियाँ निर्धारित की गई हैं। हालांकि, ऐच्छिक छुट्टियों में से किसी कर्मचारी को केवल दो छुट्टियाँ ही चुनने की अनुमति दी जाएगी।
राज्य सरकार के प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया है कि सार्वजनिक छुट्टियाँ वे होंगी, जो सभी सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी संस्थानों में समान रूप से लागू रहेंगी। इनमें राष्ट्रीय पर्व जैसे गणतंत्र दिवस (26 जनवरी), स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) और गांधी जयंती (2 अक्टूबर) जैसी प्रमुख तिथियाँ शामिल हैं। इसके अलावा धार्मिक पर्व जैसे होली, दिवाली, ईद-उल-फितर, क्रिसमस, रक्षाबंधन, दुर्गा अष्टमी और गुरु नानक जयंती जैसी तिथियाँ भी सार्वजनिक अवकाशों की सूची में जोड़ी गई हैं।
दूसरी ओर, ऐच्छिक छुट्टियाँ (Optional Holidays) वे हैं जिन्हें कर्मचारी अपनी व्यक्तिगत या धार्मिक आवश्यकताओं के अनुसार चुन सकते हैं। इनमें क्षेत्रीय पर्व, समुदाय-विशेष उत्सव या अन्य धार्मिक अवसर शामिल किए गए हैं। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों को इन 19 में से अधिकतम दो छुट्टियाँ ही लेने की अनुमति होगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रशासनिक कार्यकुशलता बनी रहे और सरकारी सेवाएँ बाधित न हों।
सूत्रों के अनुसार, इस बार छुट्टियों के निर्धारण में राज्य के विभिन्न समुदायों और धर्मों की भावनाओं को ध्यान में रखा गया है। सरकार का मानना है कि विविधता में एकता भारत की पहचान है, और यह छुट्टी कैलेंडर उसी भावना को दर्शाता है।
अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी सार्वजनिक अवकाश की तारीख सप्ताहांत या रविवार को पड़ती है, तो उसके स्थान पर कोई वैकल्पिक छुट्टी नहीं दी जाएगी। यह नियम पहले की तरह ही लागू रहेगा। हालांकि, कुछ विशेष परिस्थितियों में, यदि कोई महत्वपूर्ण त्योहार या राष्ट्रीय आयोजन दो दिन चलता है, तो सरकार बाद में विशेष आदेश जारी कर सकती है।
राज्य सरकार के अधिकारियों का कहना है कि यह छुट्टी कैलेंडर कर्मचारियों को अपने पारिवारिक और सामाजिक कार्यक्रमों की योजना बनाने में मदद करेगा। वहीं, शिक्षा विभाग ने भी निर्देश दिया है कि स्कूल-कॉलेज अपने शैक्षणिक कैलेंडर को इन्हीं तिथियों के अनुसार समायोजित करें।
वित्त विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन दिनों को सरकारी अवकाश घोषित किया गया है, उन दिनों सरकारी कोषागार, बैंक और डाकघर भी बंद रहेंगे। हालांकि, आपातकालीन सेवाएँ जैसे स्वास्थ्य, पुलिस, फायर ब्रिगेड और बिजली विभाग अपने निर्धारित रोटेशन शेड्यूल के अनुसार कार्य करते रहेंगे।
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