यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) ने लेनदेन को बहुत आसान बना दिया है। आजकल चाय की दुकान से लेकर सब्जी के ठेले वाले तक, छोटी दुकानों से लेकर बड़े-बड़े मॉल तक सभी जगह यूपीआई के माध्यम से पेमेंट किया जाता है। यूजर्स केवल कुछ ही सेकंड में डिजिटल लेनदेन कर रहे हैं। लेकिन कई बार जल्दबाजी में या गलती से गलत यूपीआई आईडी पर भुगतान हो जाता है। जिससे यूपीआई यूजर्स परेशान हो जाते हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने गलत यूपीआई ट्रांजैक्शन की स्थिति के लिए दिशा निर्देश बनाए हैं। जिनका पालन करके आप गलत यूपीआई आईडी पर भेजे गए पैसे वापस पा सकते हैं। गलत यूपीआई ट्रांजैक्शंस होने के कारण1. कई बार जल्दबाजी में गलत फोन नंबर या गलत यूपीआई आईडी टाइप हो जाता है। 2. कई बार लोग गलत क्यूआर कोड स्कैन कर लेते हैं। 3. कई बार यूपीआई ऐप्स में चैट के जरिए पेमेंट करते समय गलत कांटेक्ट का चुनाव हो जाता है जिसके कारण भी गलत पेमेंट हो जाता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमेशा यूपीआई ट्रांजैक्शन करने से पहले दो बार क्रॉस चेक करें। ताकि आपका पैसा गलत अकाउंट में नहीं जाएं। गलत यूपीआई ट्रांजैक्शन होने के बाद क्या करें? यदि आप से भी गलत यूपीआई ट्रांजैक्शन हो जाते हैं तो उसके बाद आपको नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करना होगा। 1. सबसे पहले गलत ट्रांसफर का स्क्रीनशॉट लें। जिसमें ट्रांजैक्शंस की सारी डिटेल जैसे राशि, ट्रांसफर और समय दिखाई दे। 2. स्क्रीनशॉट लेने के बाद तुरंत प्राप्तकर्ता से संपर्क करें। आप उनसे स्क्रीनशॉट शेयर करके राशि वापस करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं। 3. इसके बाद अब आपने जिस यूपीआई पेमेंट ऐप का इस्तेमाल किया है, उसमें शिकायत दर्ज करें। यूपीआई पेमेंट ऐप के हेल्प सेक्शन या रिपोर्ट और प्रॉब्लम के क्षेत्र में जाकर आप वहां ट्रांसफर आईडी, ट्रांसफर की तारीख, समय, भेजी गई राशि, गलत यूपीआई मोबाइल नंबर जैसे विवरणों को दर्ज करें। 4. आपके द्वारा की गई शिकायत के बाद यूपीआई ऐप की कस्टमर सपोर्ट टीम इस मामले को ट्रैक करके रिफंड की प्रक्रिया शुरू करेगी। 5. यदि यूपीआई एप के माध्यम से आपको समाधान नहीं मिलता है तो अपनी बैंक शाखा जाकर या बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके गलत ट्रांजैक्शन की जानकारी दें। आपको केंद्र और रिसीवर की जानकारी देनी होगी। ट्रांसफर की तारीख, समय और राशि के साथ ही उतर नंबर और बैंक स्टेटमेंट की कॉपी भी उपलब्ध करानी होगी। यदि आपने जिस गलत यूपीआई पेमेंट किया है उसका और आपका एक ही बैंक है तो रिफंड की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। एनपीसीआई पोर्टल पर भी कर सकते हैं शिकायतयदि बैंक या यूपीआई ऐप के माध्यम से आपको समाधान नहीं मिलता है। ऐसे में आप चाहे तो एनपीसीआई के आधिकारिक वेबसाइट www.npci.org.in पर जाकर भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको व्हाट वी डू सेक्शन में यूपीआई विकल्प का चुनाव करना होगा। इसके बाद शिकायत दर्ज करें। शिकायत करने के लिए आपको ट्रांसफर आईडी, तारीख, सेंडर और रिसीवर की यूपीआई आईडी शिकायत का विवरण सभी देना होगा। दर्ज करने के बाद एनपीसीआई के द्वारा मामले की जांच की जाएगी इसके बाद रिफंड की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। टोल फ्री नंबर के जरिए शिकायत ऐसे मामलों के लिए एनपीसीआई ने टोल फ्री नंबर भी जारी किए हैं। आप टोल-फ्री नंबर 1800-120-1740 पर कॉल करके भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बैंकिंग लोकपाल से शिकायतयदि कहीं से भी 30 दिनों की भीतर आपकी शिकायत का समाधान नहीं मिलता है तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपको आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट www.rbi.org.in पर जाना होगा।. जहां पर ग्राहकों और बैंकों के बीच के विवादों को हल किया जाता है।क्या है आरबीआई के नए नियम- गलत यूपीआई ट्रांजैक्शन से जुड़ी आरबीआई की नई गाइडलाइन के अनुसार गलत यूपीआई ट्रांजैक्शन की शिकायत 24 से 48 घंटे के बीच दर्ज करने पर रिफंड की संभावना बढ़ जाती है। - यदि सेंडर और रिसीवर का एक ही बैंक है तो भी रिफंड की प्रक्रिया तेज होती है। यानी 24 से 48 घंटे के बीच पैसे वापस आने की संभावना होती है। - सेंडर और रिसीवर के बैंक अलग-अलग है तो रिफंड में तीन से पांच दिन या उससे ज्यादा समय लग सकता है।
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