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आपकी गाड़ी पर ट्रैफिक पुलिस का कितना अधिकार, क्या निकाल सकते हैं टायर की हवा?

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अक्सर हम सड़कों पर देखते हैं कि ट्रैफिक नियमों का पालन न करने पर पुलिस वाहन चालकों को रोकती है और चालान जारी करती है. ये उनकी जिम्मेदारी भी है ताकि सड़क पर अनुशासन और सेफ्टी बनी रहे. लेकिन कई बार लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या ट्रैफिक पुलिस आपकी कार की चाबी निकाल सकती है या फिर टायर की हवा निकाल सकती है. चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं.

गाड़ी की चाबी या हवा निकालनाक्या है नियम?

मोटर व्हीकल एक्ट के तहत किसी भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी को ये अधिकार नहीं है कि वो आपकी गाड़ी से चाबी निकाल ले या फिर आपके गाड़ी के टायर की हवा निकाल दे. ये कार्रवाई पूरी तरह से गलत मानी जाती है. अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको इस घटना की वीडियो बनानी चाहिए और आप उच्च अधिकारियों से शिकायत भी कर सकते हैं.

चालान कौन काट सकता है?

भारतीय मोटर वाहन अधिनियम, 1932 के अनुसार, केवल सहायक उप निरीक्षक (ASI) या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी ही चालान काट सकते हैं. गाड़ी चलाते समय अपने पास ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र (RC), बीमा और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUC) जैसे डॉक्यूमेंट्स जरूर रखें.

चालान कटने पर इन बातों का रखें ध्यान

अगर आप नियम तोड़ते हैं तो ये सुनिश्चित करें कि पुलिसकर्मी के पास चालान बुक या ई-चालान मशीन हो. इनके बिना चालान काटना अवैध है. जब भी आपका चालान कट जाए तो उसकी रसीद जरूर लें. वहीं अगर मौके पर आपके पास जुर्माने की रकम नहीं है, तो उसे आप बाद में जमा कर सकते हैं. वहीं, इस स्थिति में कोर्ट चालान जारी कर सकता है और अधिकारी आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी अपने पास रख सकता है.

वाहन उठाने (Tow) से जुड़ा नियम

अगर आपकी गाड़ी गलत जगह खड़ी है लेकिन आप उसमें मौजूद हैं, तो ट्रैफिक पुलिस आपकी कार को Tow नहीं कर सकती. Tow की कार्रवाई केवल तभी हो सकती है जब वाहन खाली खड़ा हो.

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