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Fortuner हो या Bolero सरकार के इस फैसले के बाद सारी गाड़ियां हो जाएंगी सस्ती

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सरकार ने GST के नए स्लैब की घोषणा करते हुए 1200 सीसी के उपर की पेट्रोल गाड़ियां और 1500 सीसी की डीजल गाडियों पर टैक्स 40% कर दिया गया है. इसमें गाड़ियों की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए. ऐसे में अब किया, क्रेटा, हुंडई, नेक्सॉन समेत सभी गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी.

बड़े इंजन की गाड़ियों पर कितना लगेगा टैक्स

देश की जीएसटी काउंसिल ने हाल ही में जीएसटी 2.0 लागू करने का ऐलान किया है, जिसने ऑटो सेक्टर में नई हलचल पैदा कर दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद अब ये नया टैक्स स्ट्रैक्चर आधिकारिक तौर पर लागू हो चुका है. छोटे कार और टू-व्हीलर्स खरीदने वालो के लिए ये किसी राहत पैकेज से कम नहीं है, इसके साथ ही ये लग्जरी कार और बड़ी एसयूवी खरीदने वालों की जेब पर भी राहत देगा. चलिए आपको बताते हैं Passenger Vehicles (पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी) 4 मीटर तक लंबाई और 1200 सीसी के इंजन पर कितनी होगी बचत.

GST Compensation Cess कुल टैक्स
पुराना 28% 1% 29%
नया 18% 0% 18%
बचत 10% 11%

छोटो वाहनों को राहत

नई व्यवस्था के तहत 4 मीटर तक लंबाई वाली कारें जिनका इंजन 1200cc (पेट्रोल) या 1500cc (डीजल) तक है, अब उनपर सिर्फ 18 प्रतिशत का जीएसटी लगेगा. पहले यहीं कारें 29-31 प्रतिशत तक टैक्स के दायरे में आती थी. इसका मतलब है कि Maruti Alto, Tata Punch, Hyundai Grand i10 जैसी गाड़ियां अब हजारों रुपये सस्ती होंगी. डीजल वाहन 4 मीटर तक लंबाई और 1500 सीसी तक की इंजन पर कितनी होगी बचत.

GST Compensation Cess कुल टैक्स
पुराना 28% 3% 31%
नया 18% 0% 18%
बचत 10% 13%
40 प्रतिशत का जीएसटी लागू होगा

वहीं, चार मीटर से लंबी गाड़ियां जिनके पेट्रोल इंजन 1200 सीसी से ज्यादा या डीजल इंजन 1500 सीसी से ज्यादा हैं अब वो लग्जरी गुड्स की कैटेगरी में आती हैं. इन पर सीधा 40 प्रतिशत का जीएसटी लागू होगा. इसमें Creta, Kia Seltos, Hyundai Alcazar, Tata Harrier, XUV700 और Innova Hycross जैसी पॉपुलर SUVs शामिल हैं. चलिए आपको आपको बताते हैं Hybrid Passenger Vehicles में कितना अंतर है.

GST Compensation Cess कुल टैक्स
पुराना 28% 15% 43%
नया 40% 0% 40%
अंतर +12% 3%
नई परिभाषा: SUV और लग्जरी कारें

सरकार ने सिर्फ इंजन क्षमता और लंबाई ही नहीं, बल्कि ग्राउंड क्लीयरेंस को भी टैक्स निर्धारण का आधार बनाया है. जिन वाहनों की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा, इंजन 1500cc से ऊपर और ग्राउंड क्लीयरेंस 170mm या उससे अधिक है, उन पर भी 40 प्रतिशत का टैक्स अनिवार्य होगा. 1500cc तक के वाहन में कितना अंतर है.

GST Compensation Cess कुल टैक्स
पुराना 28% 17% 45%
नया 40% 0% 40%
अंतर +12% 5%
जीएसटी 2.0 की खासियत

पहले ऑटो सेक्टर में 28% जीएसटी लगता था और अलग-अलग सेगमेंट पर 1% से 22% तक का सेस जोड़ा जाता था. इस जटिल व्यवस्था को खत्म करते हुए अब सरकार ने सिर्फ दो स्लैब 5% और 18% रखे हैं, जबकि 40% का एक विशेष स्लैब लग्जरी और सिन गुड्स के लिए निर्धारित किया गया है. Passenger Vehicles जिन्हें एसयूवी के रूप में जाना जाता है (लंबाई में 4 मीटर से अधिक, 1500 सीसी से अधिक इंजन और 170 मिमी से अधिक ग्राउंड क्लीयरेंस) चलिए आपको बताते हैं इनमें कितना अंतर है.

GST Compensation Cess कुल टैक्स
पुराना 28% 22% 50%
नया 40% 0% 40%
अंतर +12% 10%
बाजार पर असर

छोटी कारों पर टैक्स कटौती का सीधा असर ग्राहकों पर दिखेगा. अगर किसी कार की कीमत 5 लाख रुपए है, तो अब वो करीब 62,500 रुपए तक सस्ती हो सकती है. त्योहारों से पहले ये फैसला एंट्री-लेवल खरीदारों के लिए खुशखबरी है, जो लंबे समय से बढ़ती कीमतों के कारण बाजार से दूर थे. इसी तरह दोपहिया वाहनों में भी 350cc तक इंजन वाली बाइक्स और स्कूटर्स पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है. यानी अब Hero Splendor, Honda Activa और TVS Jupiter जैसे मॉडल्स और किफायती हो जाएंगे.

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