श्रीनगर, 29 सितंबर . Enforcement Directorate (ईडी) के श्रीनगर जोनल ऑफिस ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले स्थित कंगन में कई स्थानों पर रेड मारी. ये तलाशी अभियान जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड के कर्मचारी शाहनवाज अहमद शाह और अन्य द्वारा साइबर धोखाधड़ी के मामले में किए गए थे.
जम्मू-कश्मीर Police ने फिरदौस अहमद डार नामक व्यक्ति की शिकायत के आधार पर बीएनएस की धारा 318(4) (आईपीसी, 1860 की धारा 420 के परिसीमन) के तहत अपराध करने के लिए First Information Report दर्ज की. इसके आधार पर ईडी ने जांच शुरू की. डार ने आरोप लगाया कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक कंगन के एक प्रोबेशनरी अधिकारी शाहनवाज अहमद शाह और आमिर बशीर ने उन्हें ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से उच्च रिटर्न का वादा करने वाली एक वित्तीय योजना में निवेश करने के लिए धोखा दिया.
डार ने शाह के साथ अपनी व्यक्तिगत और बैंकिंग जानकारी साझा की, जिसने फिर उसके खाते का इस्तेमाल संदिग्ध लेनदेन के लिए किया. शाह ने कथित तौर पर डार को रुपए ट्रांसफर करने के लिए प्रेरित किया. उसने अपने पिता गुलाम नबी शाह के खाते में 5 लाख रुपए जमा किए, तुरंत रिटर्न का वादा किया, लेकिन ऐसा नहीं किया.
यह भी पता चला कि इस धोखाधड़ी में शाह की बहन रुमैसा और उनके मंगेतर डॉ. आमिर भी स्थानीय लोगों को गारंटीड रिटर्न का वादा करके लुभाने में शामिल थे. उन पर इस अवैध गतिविधि से करोड़ों रुपए कमाने का आरोप है.
ईसीआईआर दर्ज करने के बाद ईडी ने उपरोक्त व्यक्तियों के बैंक खातों की जांच की, जिसमें कुल 53 करोड़ रुपए जमा होने का पता चला. हालांकि, उन खातों में कोई बड़ी राशि नहीं बची थी, इसलिए अपराध की आय का पता लगाने के लिए ईडी ने तलाशी ली और बिनेंस के साथ कुछ यूएसडीटी ट्रेडिंग खातों, अचल और चल संपत्तियों से संबंधित जानकारी और दस्तावेज बरामद किए और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए, जिनका इस्तेमाल धोखाधड़ी करने के लिए किए जाने का संदेह है.
–
डीकेपी/
You may also like
मच्छर रोधी मशीनों के उपयोग के खतरे और सावधानियाँ
फेस्टिवल डिमांड, जीएसटी कटौती से बाज़ार को मिल सकता है अगला बूस्टर डोज़, इन सेक्टर पर करें फोकस–एक्सपर्ट सचिन शाह
खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 : पहली अक्टूबर से होगी 'श्रीअन्न' की खरीद
12वीं के बाद भारतीय रेलवे में ऐसे मिल सकती है नौकरी
नेपाल की पूर्व सरकार के पीएम, गृहमंत्री और तीन अन्य के देश छोड़ने पर रोक