लक्ष्मी नारायण शर्मा, झांसी: सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर युवती की फोटो लगाकर उसे परेशान करने वाले युवक को दोषी करार देते हुए झांसी की कोर्ट ने तीन साल के कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया गया है। झांसी के प्रेमनगर थाने में लड़की के पिता की ओर से आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था, जिसके बाद जांच करते हुए पुलिस ने आरोपी को ट्रेस कर उसे गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था।
शिकायतकर्ता ने प्रेमनगर थाने में शिकायत करते हुए बताया कि आरोपी युवक रामू भास्कर ने सोशल मीडिया पर एक फर्जी अकाउंट बनाया और लड़की की छवि खराब करने के उद्देश्य से प्रोफाइल पर उसकी फोटो लगा दी। इस अकाउंट से उलटे सीधे पोस्ट किए जाने लगे। किसी ने लड़की को इस फर्जी अकाउंट के बारे में जानकारी दी। इसके बाद लड़की ने अपने परिवार के लोगों को यह बात बताई। परिजनों ने इस बात की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर मामले की पड़ताल शुरू की। आईपी एड्रेस के आधार पर आरोपी को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। झांसी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुन्ना लाल की कोर्ट ने केस की सुनवाई करते हुए रामू भास्कर को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोषी पर 1,02,000 रुपए का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है।
शिकायतकर्ता ने प्रेमनगर थाने में शिकायत करते हुए बताया कि आरोपी युवक रामू भास्कर ने सोशल मीडिया पर एक फर्जी अकाउंट बनाया और लड़की की छवि खराब करने के उद्देश्य से प्रोफाइल पर उसकी फोटो लगा दी। इस अकाउंट से उलटे सीधे पोस्ट किए जाने लगे। किसी ने लड़की को इस फर्जी अकाउंट के बारे में जानकारी दी। इसके बाद लड़की ने अपने परिवार के लोगों को यह बात बताई। परिजनों ने इस बात की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर मामले की पड़ताल शुरू की। आईपी एड्रेस के आधार पर आरोपी को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। झांसी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुन्ना लाल की कोर्ट ने केस की सुनवाई करते हुए रामू भास्कर को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोषी पर 1,02,000 रुपए का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है।
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