पटना: सीजेएम कोर्ट ने शनिवार को पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। यह मामला 17 महीने पुराना है, जिसमें आप नेता बबलू प्रकाश पर हुई कथित मारपीट से जुड़ा है। कोर्ट ने डीएम पर धारा 307, 149, 504, 506/34 के तहत मामला दर्ज करने को कहा है। क्या है पूरा मामलाआप नेता बबलू प्रकाश का आरोप है कि 23 मई 2023 को उनके साथ मारपीट की गई थी। इस मामले में उन्होंने न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। आप के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजेश सिन्हा के अनुसार, यह घटना पटना के गायघाट इलाके की है। यहां गरीब परिवारों के घरों को अतिक्रमण के नाम पर तोड़ा जा रहा था। बबलू प्रकाश ने गरीब परिवारों के पक्ष में डीएम से अपील की थी कि उन्हें कुछ समय दिया जाए। इसके बाद उनके साथ मारपीट की गई और उन्हें झूठे आरोप में जेल भेज दिया गया। कोर्ट के फैसले पर बबलू प्रकाश ने क्या कहाकोर्ट के फैसले पर बबलू प्रकाश ने कहा कि यह सच्चाई की जीत है। एक न एक दिन न्याय होता ही है। प्रशासन ने मेरे साथ जो किया वह बिल्कुल अन्याय था। इस घटना ने मुझे तोड़ दिया था लेकिन देश के न्यायप्रणाली और संविधान पर मुझे विश्वास था। यही कारण है कि मैंने न्यायलय की शरण ली थी। 17 महीने की लंबी और कठिन लड़ाई के बाद आज मुझे न्याय मिला है। यह उन गरीबों की विजय है जिनकी आवाज को हमेशा से कुचला जाता रहा है।
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