New Delhi, 25 सितंबर (Udaipur Kiran News) . उच्चतम न्यायालय ने Uttar Pradesh के टुंडला में स्कूल ग्राउंड में रामलीला उत्सव की इजाजत दे दी है. उच्चतम न्यायालय ने शर्त लगाई कि स्कूली बच्चों को कोई परेशानी नहीं हो और उन्हें ग्राउंड में खेलना दिया जाए.
उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाते हुए ये आदेश दिया है. उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा कि वह प्रशासन को रामलीला उत्सव को लेकर कोई वैकल्पिक जगह तलाशने पर दबाव डाले. उच्चतम न्यायालय ने शिकायतकर्ता पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब 100 सालों से रामलीला चल रही थी तो अचानक क्या हुआ. आपको उत्सव शुरु होने से पहले शिकायत करने से किसने रोका था.
(Udaipur Kiran) /संजय
——————–
(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी
You may also like
आई लव मोहम्मद को लेकर आगरा में नया विवाद शुरू, जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट
मैम जी पढ़ाती नहीं, अउती रहें तो खाली मेकअप करती रहें... सीतापुर बेल्ट कांड में लेडी टीचर पर यह बोली बच्ची
PM मोदी से जुड़ी आपत्तिजनक पोस्ट पर BJP ने बुजुर्ग कांग्रेस नेता को पहनाई थी साड़ी, अब मामले में राहुल गांधी ने ली एंट्री
समीर वानखेड़े को HC से बड़ा झटका, शाहरुख खान के खिलाफ मानहानि केस पर सुनवाई से इनकार, आर्यन की सीरीज से नाराज
भुंतर में 610 ग्राम चरस के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार