रायपुर, 31 अगस्त (Udaipur Kiran) । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ ‘आपत्तिजनक’ टिप्पणी करने काे लेकर पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एफआईआर दर्ज की गई है। सांसद ने यह बयान बीते दिनों पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में आयाेजित एक कार्यक्रम में दिया था।
मोहबा बाजार, कोटा निवासी गोपाल सामंतो ने शनिवार को माना रायपुर पुलिस में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराया था। पुलिस अधीक्षक के नाम से दी गई शिकायत में कहा कि, सांसद महुआ मोइत्रा ने देश के गृह मंत्री अमित शाह का गला काटकर मेज पर रखने की बात को सुनने के बाद से न केवल आहत हूं, बल्कि भयभीत और आतंकित भी हूं, यह पहला मौका है जब एक सांसद ने देश के गृह मंत्री के खिलाफ ऐसा बयान दिया हो। यह एक चेतावनी है उन सभी शांतिप्रिय नागरिकों के लिए कि जो भी बांग्लादेशी घुसपैठ की बात करेगा उसको अपनी प्राण की कीमत चुकानी पड़ेगी।
आवेदन में कहा कि, वह स्वयं बंग समाज से आता है और इस बात का गर्व है कि देश की स्वाधीनता संग्राम, कला साहित्य एवं विज्ञान आदि में हमारे समाज का विशेष योगदान रहा है, जिसकी वजह से पूरे देश में हमारे समाज को विशेष स्नेह और सम्मान प्राप्त होता आ रहा है। महुआ मोइत्रा के बयान से इस बात का भय है कि बंग समाज के प्रति लोगो में घृणा पैदा होगी और आगे जाकर बंग समाज के लोगों के खिलाफ आपराधिक घटनाओं में भी वृद्धि हो सकती है। इसलिए ऐसे लोगों को देश के कानून के सामने तुरंत लाकर उन्हें स्वयं की राजनीति के लिए लाखों लोगों के जिंदगियों को दांव पर लगाने से भी रोकना चाहिए।
गोपाल सामंतो ने कहा कि, यह देश के संविधान को खुली चुनौती है, जहां लोकतांत्रिक ढंग से चुना हुआ एक सांसद देश के संघीय ढांचे को क्षति पहुंचाने की बात कह रहा है। इसके साथ सांसद महुआ मोइत्रा के बयान की जांच कर भयादोहन और देश के संघीय ढांचे को क्षति पहुंचाने के प्रयोजन-षड्यंत्र के लिए भारतीय न्याय संहिता के धाराएं 196, 197,109 व न्यायविधि के अन्य उपलब्ध धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध करें।
इस संबंध में रविवार को पुलिस अधिकारियों ने बताया कि, स्थानीय निवासी की शिकायत के आधार पर पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ शनिवार को माना थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 196 (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और धारा 197 (राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाले आरोप, दावे) के तहत मामला दर्ज किया गया।
—————
(Udaipur Kiran) / गायत्री प्रसाद धीवर
You may also like
Pathum Nissanka तोड़ सकते हैं Tillakaratne Dilshan का बड़ा T20I रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले बन सकते हैं Sri Lanka के सिर्फ तीसरे खिलाड़ी
Prashant Kishor To Contest Bihar Assembly Election: जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का किया एलान, सियासत में पहली बार इस सीट से आजमाएंगे किस्मत
फार्मा सेक्टर के पेनी स्टॉक में हैवी बाइंग, सिंगापुर की एक कंपनी खरीदेगी कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी
सांसद पति संग प्रेग्नेंसी में मस्ती करती दिखीं परिणीति, ऑफशोल्डर ड्रेस पहन दिखाई प्यारी- सी मुस्कान
कौन है किम जोंग उन की बेटी, जिन्हें बताया जा रहा है उत्तर कोरियाई नेता का उत्तराधिकारी