कोलकाता, 10 सितंबर (Udaipur Kiran) । कलकत्ता हाईकोर्ट ने कार्तिक महाराज के खिलाफ दायर मानहानि का मामला खारिज कर दिया है। साथ ही, याचिकाकर्ता तृणमूल कांग्रेस नेता सब्यसाची दत्ता को 11 हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है।
दरअसल, भारत सेवाश्रम संघ के सन्यासी कार्तिक महाराज ने दीघा में जगन्नाथ मंदिर को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर टिप्पणी की थी। इसे मानहानिकर बताते हुए सब्यसाची दत्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
बुधवार को न्यायमूर्ति राजाशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अजय कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में कोई ठोस आधार नहीं है और अदालत का समय बेवजह नष्ट किया गया। इसके बाद अदालत ने मामले को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया।
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(Udaipur Kiran) / धनंजय पाण्डेय
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