New Delhi, 07 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) . उच्चतम न्यायालय ने Madhya Pradesh के कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती के खिलाफ चल रहे धोखाधड़ी के मामले की सुनवाई दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया है. जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होता हुआ भी दिखाई देना चाहिए.
राजेंद्र भारती ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर इस मामले की सुनवाई दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी. याचिका में कहा गया था कि इस मामले में बचाव पक्ष के गवाहों को डराने-धमकाने की कोशिश की गई है. याचिका में आरोप लगाया गया था कि Madhya Pradesh के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ट्रायल को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और जिला अभियोजन अधिकारियों के साथ मिलकर दबाव बना रहे हैं.
सुनवाई के दौरान Madhya Pradesh सरकार ने कहा था कि वह गवाहों को पुलिस सुरक्षा देने को तैयार है, इसलिए मामले को ट्रांसफर करने की जरुरत नहीं है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने कहा कि गवाहों पर दबाव डालने के आरोप गंभीर हैं, इसलिए केस को दिल्ली ट्रांसफर किया जा रहा है. भारती के खिलाफ एक बैंक मैनेजर ने शिकायत की थी कि उन्होंने अपनी मां के नाम पर जिला सहकारी ग्रामीण बैंक में गलत तरीके से पैसे जमा कराई थी. इसी मामले में ट्रायल चल रहा है.
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा
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