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शराब घोटाला के चार आरोपितों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

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रांची, 23 जुलाई (Udaipur Kiran) । शराब घोटाले से जुड़े मामले में चार आरोपितों की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को एसीबी की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने चारों की याचिका खारिज कर दी। मामले में गुजरात की विजन हॉस्पिटैलिटी सर्विस एंड कंसल्टेंट से जुड़े बिपिन जादव भाई परमार, परेश सिंह, महेश सियाराम और विक्रम सिंह ने अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए 10 जून को याचिका दाखिल की थी।

उल्लेखनीय है कि शराब घोटाले में अबतक आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे सहित 10 आरोपितों को एसीबी ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इसमें से एक को जमानत मिल चुकी है।

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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे

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