कानपुर, 11 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) . संघ शताब्दी वर्ष के अंतर्गत Saturday को दीनदयाल नगर, नवाबगंज बस्ती में विजयादशमी उत्सव का भव्य आयोजन किया गया. कार्यक्रम का आयोजन चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के मुख्य मैदान में हुआ.
कार्यक्रम में नगर संघचालक श्रीनारायण मंचासीन रहे, वहीं मुख्य वक्ता के रूप में अनिल, क्षेत्र प्रचारक पूर्वी उत्तर क्षेत्र उपस्थित रहे. कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. आनंद कुमार सिंह ने की.
कुलपति प्रो. आनंद कुमार सिंह ने Indian कृषि में जैविक खेती, प्रकृति पूजन और ग्राम विकास में संघ की भूमिका पर अपने विचार व्यक्त किए. मुख्य वक्ता अनिल जी ने संघ के पंच परिवर्तन संकल्प की व्याख्या करते हुए काशी की सांस्कृतिक प्रेरणा, सनातन महोत्सव महाकुंभ और भारत में समाज जागृति के विषयों पर प्रकाश डाला.
कार्यक्रम के उपरांत 272 स्वयंसेवकों ने घोष की ताल पर कदमताल करते हुए सीएसए कंपनी बाग, एचबीटीयू और नवाबगंज मार्गों से होते हुए संचलन किया. बस्ती के घरों से पुष्पवर्षा कर लोगों ने संघ के प्रति स्वीकार्यता और सम्मान व्यक्त किया.
कार्यक्रम में महिलाएं वैज्ञानिक, विद्यार्थी एवं समाज बंधु बड़ी संख्या में उपस्थित रहे. कुल 323 गणवेशधारी स्वयंसेवक और लगभग 500 से अधिक लोगों की सहभागिता रही.
इस अवसर पर केंद्रीय अधिकारी अनिल ओख, प्रान्त प्रचारक श्रीराम, सह प्रान्त प्रचारक मुनिश, प्रान्त कार्यवाह रामकेश, विभाग प्रचारक बैरिस्टर तथा विश्वविद्यालय के प्रो. सीएल मौर्य, डॉ. वीके त्रिपाठी, डॉ. कौशल कुमार सहित कई शिक्षकगण उपस्थित रहे. विचार परिवार से एबीवीपी प्रान्त संगठन मंत्री मनीष, ज्ञानेंद्र और नगर कार्यकारिणी के सदस्य भी शामिल हुए.
कार्यक्रम का संचालन मुख्य शिक्षक शनि ने अत्यंत कुशलता से किया.
यह आयोजन संघ के संगठन, संस्कृति और समाज विकास के संकल्प का प्रेरणादायी उदाहरण रहा.
(Udaipur Kiran) / रोहित कश्यप
You may also like
गरीब लड़के को सड़क पर मिले 38 लाख` रुपए से भरा बैग मालिक को ढूंढ कर लौटाए पूरे पैसे मिला ये इनाम
शाहरुख खान से कृति सेनन तक, फिल्मफेयर 2025 में दिखा सितारों का शानदार जलवा
स्मृति ईरानी के पति को सलीम खान ने कहा था 'निकम्मा', बताया- कार चुराकर भाग जाते थे सलमान खान और जुबीन ईरानी
पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, SP के निर्देशन में चल रहा था अभियान
सात फेरों का सबूत न हो तो भी शादी अवैध नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला