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काठमांडू में फिर निषेधाज्ञा लागू, दो माह तक सभा-जुलूस, धरना व प्रदर्शन पर रोक

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काठमांडू, 18 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) . काठमांडू जिला प्रशासन ने एक बार फिर काठमांडू के संवेदनशील इलाकों में निषेधाज्ञा जारी कर दिया है. Saturday से दो महीने तक के लिए राजधानी के विभिन्न स्थानों पर किसी भी प्रकार के विरोध प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है.

काठमांडू के प्रमुख जिलाधिकारी ईश्वर राज पौडेल की तरफ से जारी सूचना के मुताबिक 18 अक्टूबर से 18 दिसंबर तक काठमांडू के पांच संवेदनशील स्थानों के आसपास निषेधाज्ञा जारी किया गया है. इस सूचना के मुताबिक निषेधाज्ञा वाले स्थानों पर किसी भी राजनीतिक दल, संगठन या किसी भी समूह अथवा व्यक्ति द्वारा सभा, सम्मेलन, धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली, नारेबाजी करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

काठमांडू जिला प्रशासन ने राजधानी स्थित President भवन, उपPresident भवन, प्रधानमंत्री आवास, सिंहदरबार क्षेत्र और नारायणहिटी राजदरबार के आसपास के क्षेत्रों में निषेधाज्ञा जारी किया है.

President भवन के चारों ओर की सड़कों और आसपास के पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र को भी निषेधाज्ञा क्षेत्र घोषित किया गया है. इसी तरह उपPresident भवन से लेकर उसके पास रहे Indian राजदूतावास के आसपास के क्षेत्र में प्रतिबंध लगाया गया है.

ऐसे ही सिंहदरबार से लेकर सुप्रीम कोर्ट, अटॉर्नी जनरल दफ्तर, काठमांडू पुलिस हेडक्वार्टर, आर्मी हेडक्वार्टर के आसपास भी निषेधाज्ञा जारी किया गया है. जिला प्रशासन ने राजदरबार के आसपास के क्षेत्रों को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया है.

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(Udaipur Kiran) / पंकज दास

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