बलरामपुर, 30 अगस्त (Udaipur Kiran) । बलरामपुर जिले के कुसमी थाना अंतर्गत नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने तीनों आरोपितों को दोषी करार देते हुए अपर सत्र न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही 20-20 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मिली जानकारी अनुसार, यह घटना 7 जून 2023 की है। पीड़िता अपनी दीदी के यहां शादी समारोह में गई थी। दोपहर करीब 11:30 बजे वह नाच रही थी। इसी दौरान विनोद एक्का (25), चंद्र प्रकाश मिंज (25) और संदीप तिर्की (19) ने उसे देखा। दोपहर 2 बजे तीनों आरोपित पीड़िता को आइसक्रीम खिलाने के बहाने जबरन स्कूटी पर ले गए। आरोपित पीड़िता को जंगल के पास बांध की ओर ले गए। वहां तीनों ने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। रात करीब 10 बजे उसे किसी को नहीं बताने की धमकी देकर घर छोड़ दिया। अगले दिन पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ अपहरण, गैंग रेप और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया। जांच पूरी कर चालान न्यायालय में पेश किया गया। लोक अभियोजक राजेंद्र गुप्ता की पैरवी के बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया।
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(Udaipur Kiran) / विष्णु पांडेय
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